शनिवार, 17 सितंबर 2016

भारत की भाषा

संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गयी थी, लेकिन21 वें संविधान संशोधनके द्वारा सिन्धीको तथा 71वाँ संविधान संशोधन द्वारा नेपाली,कोंकणी तथा मणिपुरीको भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं बोडो,डोगरी,मैथिली तथा संथालीको राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।  इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भी सहायक राजभाषा है
1. असमिया
2. बांग्ला
3.गुजराती
4.हिंदी
5.कन्नड
6.कश्मीरी।
7. कोंकणी।
8. मलयालम
9. मणिपुरी
10 .मराठी
11. नेपाली
12.उड़िया
13. उर्दू
14 .पंजाबी
15. संस्कृत
16. सिंधी
17. संथाली
18. तमिल
19 .तेलुगु
20. बोडो
21. डोगरी
22. मैथिली

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